✒️ संजय तिवारी चंद्रपूर (Chandrapur जिल्हा प्रतिनिधी)
चंद्रपूर(दि.25 एप्रिल) :- माननीय. पुलिस अधीक्षक श्री मुम्मका सुदर्शन सा. चंद्रपुर ने स्थानीय अपराध शाखा को चंद्रुपर जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। तदनुसार, पी.नं. चंद्रपुर के महेश कोंडावर ने एक टीम नियुक्त की और उन्हें अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
दिनांक 23.04.2024 को गोपनीय सूचना मिली कि भद्रावती क्षेत्र के मौजा घोड़पेट के मुख्य चौराहे पर एक व्यवसायी ने अपने घर में अवैध रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का भंडारण बिक्री कर रहा है, उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने सुमेध उर्फ को गिरफ्तार कर लिया। मौजा घोडपेट के एक व्यवसायी समीर देवगड़े के घर की तलाशी ली तो अवैध सुगधित तबाकु मिली 47,000 रु.कि और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित फ्लेवर्ड तंबाकू पाया गया। उक्त अपराध पी.एस.टी. भद्रावती में पंजीकरण करके, विषय सामग्री और आरोपियों को भद्रावती पुलिस के हिरासत में दिया गया .
इसके अलावा डी. 24.04.2024 प्रातः 4.00 बजे। गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागपुर-चंद्रपुर हाईवे पर दो ट्रकों में अवैध रूप से कत्लखाने पशुओं का परिवहन कर उन्हें तेलंगाना राज्य में ले जाया जा रहा है. संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अशोक लेलैंड कंपनी के दो ट्रक एमएच 34 एबी 9001 एवं एमएच 34 एबी 6202 बिना रुके तेज गति से घुघूस की ओर भागते हुए दिखे.
स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने उक्त दोनों ट्रकों का पीछा किया उन्हें मौजा चिंचाला गांव के पास रोका और वाहनों की जांच की तो उक्त दोनों ट्रकों में क्षमता से अधिक पशुओं को क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर उनके पैरों, गर्दनों और मुंह में बिना व्यवस्था के वध/कटाई के लिए ले जाया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रकों में कुल 53 नग मवेशी थे। 20,60,000/- रूपये, दो ट्रक नं. 20,00,000/-रु. और दो मोबाइल फोन. 20,000/- कुल मिलाकर 40,80,000/- रु. (चालीस लाख अस्सी हजार रूपये) जब्त किये गये। दोनों ट्रकों में इसाम के नाम 1) वसीम खान यूनुस खान उम्र 19 साल निवासी। और जिला यवतमाल एच.एम.यू. वार्ड नं. 4 गडचंदुर टी. कोरपना जिला.
चंद्रपुर 2) फारूक खान गफ्फार खान उम्र 25 वर्ष निवासी। और जिला यवतमाल एच.एम.यू. वार्ड नं. 4 गडचंदुर टी. कोरपना जिला. चंद्रपुर धारा 429 आईपीसी, उपधारा 11(1), (डी) प्रा. नहीं। या अधिनियम 1960, उपधारा 5ए(1),5बी,9,11 म.प्र. रक्षा अधिनियम, धारा 83,130/177, मोवाका अंतर्गत पो.स्ट. पडोली में मामला दर्ज किया गया और आरोपी की आगे की जांच पडोली पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक कर रहे हैं
उपरोक्त कार्यवाही मा. पुलिस अधीक्षक श्री मुम्मका सुदर्शन सा. अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में पी.एन. महेश कोंडावार के नेतृत्व में पौपानी विनोद भुरले, पोहवा धनराज कारकड़े, स्वामीदास चलेकर, गजानन नागरे, अजय बागेसर, पोम. प्रशांत नागोसे, चपोहवा दिनेश अरडे स्टागुशा चंद्रपुर ने जाल बिछाया और सफलतापूर्वक कार्रवाई की।