महाराष्ट्र में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बेचने वाले के खिलाफ चंद्रपुर शहर पुलिस की कार्रवाई

✒️ संजय तिवारी चंद्रपूर (जिल्हा प्रतिनिधी) 

चंद्रपूर(दि.6 मे) :- 

आज दिनांक 06/05/2024 को लगभग 12.30 बजे पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर सीमा में पौपानी संतोष निंभोरकर, सफौ/विलास निकोडे, पोहवा/सचिन बोरकर, मपोहवा/भावना रामटेके को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली कि बाबूपेठ ब्रिज के नीचे, अरविंद निवलकर इलाके में रहता है, विकी के लिए अपने घर पर सुगंधित तंबाकू रखा है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है, पुलिस ने छापा मारा, नाम अरविंद शामराव निवालकर, उम्र 25 साल, व्यापार मजदूरी, जाति-गिमदाई, निवासी।

हिदुस्थान लालपेठ कोलियरी नंबर 3, बाबूपेठ चंद्रपुर पंच होला हुक्का शीशा तंबाकू प्लास्टिक पॉकेट, कुल 45, पॉकेट वजन 1 किलोग्राम, प्रति किमी के सामने घर से रहता है। 750/- (एक पैकेट में 200 ग्राम वजन के 5 तम्बाकू के पैकेट) कुल 33,750/- रूपये जप्त किये गये। आगे की कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) चंद्रपुर के कार्यालय को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया और उन्होंने जी.आर. क्रमांक 399/ के तहत पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर में सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की। 2024 धारा 30 (2) (ए), 26(2) (i), 26 (2) (iv), 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। 2006 धारा 328,188,273 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उक्त कार्यवाही का संचालन श्री श्री द्वारा किया गया। सुदर्शन मुमक्का पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर, श्रीमती रीना जनबंधु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर, श्री. सुधाकर यादव, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, चंद्रपुर, श्रीमती के मार्गदर्शन में। मंगेश भोगंडे स.पू.नि., श्री. संतोष निंभोरकर पौपानी, सफौ/विलास निकोडे, पोहवा/सचिन बोरकर, मपोहवा/भावना रामटेके, पोहवा/संतोष पंडित, पोशी/इमरान खान अपराध जांच दल, पो. स्टे चंद्रपुर शहर में कार्रवाई की गई.